Rte fees refund Rajasthan 2025-26: आरटीई फीस पूनर्भरण राजस्थान 2025-26

 Rte fees refund Rajasthan 2025-26: आरटीई फीस पूनर्भरण राजस्थान 2025-26

    *    आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पिछले गत वर्षों से जिसमें 2022-23 को 2023-24 की फीस पुनर्भरण राशि प्राइवेट विद्यालय को प्राप्त नहीं हो रही है । इससे पहले प्राइवेट विद्यालय को क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और प्रथम क्लास के लिए फीस पुनर्भरण राशि प्राप्त कर रहे थे । राज्य सरकार पर इसके चलते हैं अच्छा खासा आर्थिक भार पड़ रहा था। जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा एलकेजी और यूकेजी एंट्री कक्षाओं को हटाकर उनके स्थान पर केवल नर्सरी और फर्स्ट क्लास में ही  प्रवेश देने की शुरुआत की जिससे कि राज्य सरकार पर आर्थिक दबाव कम किया जा सके। ''साथ ही वर्तमान में गत तीन वर्षों से प्रथम कक्षा में प्रवेशित बालक/बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा जा रहा है।''

rteonline

    *    अगर कोई बालक/बालिका नर्सरी क्लास में प्रवेश पाते हैं तो इसकी संभावना न के बराबर है कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को नर्सरी कक्षा के लिए फीस का पुनर्भरण करके इस समस्या का समाधान कर सके।पता है अभिभावक साथी पिछले 2 साल से प्राइवेट स्कूल में फीस जमा करने के लिए मजबूर  है । क्योंकि नर्सरी कक्षा में प्रवेशित बालक को एलकेजी और यूकेजी के बाद प्रथम कक्षा में सम्मिलित होने पर राज्य सरकार द्वारा फीस का पुनर्भनपुर किया जा रहा है।

    *    इस कारण से अभिभावक और विद्यालय में काफी विरोधाभास चल रहा है क्योंकि नर्सरी से प्रथम क्लास में पहुंचने के लिए 3 साल लगते है। विद्यालय अभिभावक से तीन साल से लगातार फीस  से मांग रहे  है ।  अभी भी अभिभावक के फीस जमा करवा रहे हैं और कोई अभिभावक बिना फीस के  अपने बालक/बालिकाओं को विद्यालय में भेज रहे है।

    *     राज्य सरकार द्वारा इस मामले में प्राइवेट स्कूलों को आदेश  दिया गया है की नर्सरी क्लास में  प्रवेशित बच्चों को 3 साल बाद प्रथम कक्षा योग्य होने पर ही फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। 3 साल तक बच्चा उसी विद्यालय में अध्ययन करता रहेगा  और विद्यालय अभिभावक पर दबाव नहीं बन सकता है।

    *    अगर नर्सरी एलकेजी और यूकेजी क्लास के लिए कोई विद्यालय अभिभावक पर फीस के लिए दबाव बनाता है तो उसके लिए वह विद्यालय जिम्मेवार होगा प्राइवेट विद्यालय असमंजस की स्थिति में फंसे हुए है । प्राइवेट  विद्यालय को फीस लेनी चाहिए है फीस लेना उनका हक बनता है।

    *    अगर आपका बालक बालिका नर्सरी क्लास में प्रवेश लेते हैं और उनका प्रवेश कंफर्म होता है तो अगर विद्यालय फीस के लिए आपसे आग्रह करता है तो आपको फीस देनी पढ़ सकती है ।  प्राइवेट  विद्यालय ना तो आपके बालक/बालिका को अध्ययन करवाएंगे ना ही आगे की कक्षाओं में क्रमोन्नत करेंगे । इसका विपरीत प्रभाव सिर्फ अभिभावक पर पड़ेगा।

    *    अभिभावक को चाहिए कि आरटीई में  प्रथम कक्षा में  प्राइवेट विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है। के बराबर अपने बालक/बालिका  की फीस जमा करने के लिए उत्तरदाई हो सकते है । नहीं तो विद्यालय और अभिभावक के बीच काफी विरोधाभास देखने को मिल सकता है । इसमें आगे देखने वाली बात यह है कि 3 साल से सिर्फ प्रथम कक्षा के लिए कर राज्य सरकार द्वारा फीस का पुनर्भनपुरण किया जा रहा है।
    
    *     सत्र  2025-26 में के लिए  आगे देखते हैं कि नर्सरी कक्षाओं को भी फीस पुनर्भरण के लिए योग्य माना जाता  है या नहीं माना यह देखने वाली बात हो सकती है ।  सत्र  2025-26 के दिशा निर्देशों में इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है की नर्सरी क्लास का  फीस पुनर्भरण सरकार के द्वारा ही किया जाएगा।

    *    विद्यालय द्वारा फीस मांगे जाने पर 3 साल तक अभिभावक को फीस देनी पड़ सकती है इसके विपरीत आपके बालक/बालिका को विद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है । जिसकी लिए आप स्वयं  जिम्मेदार होंगें । नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लासों के लिए फीस जमा करने वाले अभिभावक आगे चलकर कक्षा प्रथम से फीस पुनर्भरण के योग के माने जाएंगे ।  यह आरटीई के दिशा निर्देशों में साफ-साफ पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आपकी बालक बालिकाओं की कक्षा प्रथम से लेकर आठवीं कक्षा तक का फीस का समायोजन विद्यालय को पुनर्भरण के तौर पर मिलता रहेगा।

    *     नर्सरी में प्रवेश कंफर्म होने के बाद आप विद्यालय से विचार विमर्श कर सकते है जो कि आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकेगा और फीस के बारे में विचार विमर्श चर्चा करके आप अपने बालक/बालिकाओं को नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए संतुष्ट हो सकते हैं।

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post