Rte Documents Verification Problem Rajasthan :राजस्थान में आरटीई दस्तावेज सत्यापन की समस्याएं

 Rte Documents Verification Problem Rajasthan: राजस्थान में आरटीई दस्तावेज सत्यापन की समस्याएं

1. राजस्थान में चल रहे RTE आवेदन  के बाद अब इनकी विद्यालय द्वारा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है जो की 21 अप्रैल तक जारी रहेंगे। विद्यालय को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत काफी समस्याएं आ रही हैं जिसमें की यथास्थान पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाना चाहिए था उसके स्थान पर अन्य ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है।

Rte Portal


2. पहले स्थान पर आयु प्रमाण के अंतर्गत आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना था जिसमें विभिन्नता पाई जाने पर जन्म प्रमाण पत्र ही उपयुक्त माना जाएगा इनमें विभिन्नता का प्रकार आशिक नाम और जन्म दिनांक में अंतर होने पर जन्म प्रमाण पत्र में दिए गए नाम और जन्म दिनांक ही मान्य होंगे बाद में बालक/बालिका अपने आधार में संशोधन करवा सकते हैं।

3. एसटी और  कैटेगरी एससी को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है लेकिन ओबीसी और जनरल को निर्धारित चार पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड करना होता है। इसके स्थान पर उन्होंने राशन कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज अपलोड कर रखा है।

4. इसलिए विद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर उपयुक्त दस्तावेज नहीं होने के कारण से ये सब डॉक्युमेंट्स री- अपलोड डॉक्युमेंट्स या डॉक्युमेंट करेक्शन के अन्तर्गत  इनकी सूचना CBEO कार्यालय को प्रेषित  कर रहे हैं । CBEO कार्यालय  के द्वारा वेरिफिकेशन करने या नहीं करने पर ऑटो वेरीफाई किए गए आवेदन Rte Documents Verification, Rte Rajasthan Celection Prosess: आरटीई चयन प्रक्रिया राजस्थान में शामिल किए जाएंगे।

5. पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि rte catchment area:आरटीई कैचमेंट एरिया निर्धारित तीन से लेकर 5 किलोमीटर तक निर्धारित किया गया था जिसमें की ग्रामीण विद्यालयों ने शहरी विद्यालय का चुनाव किया जो की 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है इसलिए उनका आवेदन स्कूल विद्यालय द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है । ऐसे आवेदन भी CBEO कार्यालय को प्रेषित  कर रहे हैं । अगर सीबीओ कार्यालय द्वारा इनका निराकरण किया जाता है तो ठीक है नहीं तो ऐसे आवेदन भी Auto verify होकर पुन: आरटीई सीट हेतु प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे।

6. जाति और मूल निवास के स्थान पर अभिभावक जाति मूल प्रमाण पत्र योग्य माना जाता है । परंतु विद्यालय द्वारा इस अमान्य घोषित किया जा रहा है। अभिभावक इस पर ध्यान देते हुए इसे स्कूलों द्वारा सही करवा सकते हैं । क्योंकि स्कूल वालों को सिर्फ बालक/ बालिका  के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी है। वह अभिभावक के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में कम ही जानते हैं। ऐसे में अभिभावक को यह जानकारी होनी चाहिए कि माता-पिता का जाति मूल भी इसमें मान्य है.।

7. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वह समय रहते अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में री अपलोड की समस्या को CBEO कार्यालय  में पहुंचकर तुरंत उपयुक्त डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए सही करवा लेवे, नहीं तो आपका आवेदन जस का तस  बना रहेगा और इस और किसी का ध्यान नहीं रहेगा और आपके बालक/बालिका  वाले आवेदन  को उचित चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा आप इस प्रक्रिया में  से अंतिम प्रवेश से वंचित रह सकते हैं.।


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post