RTE online Application Rajasthan 2025: आरटीई ऑनलाइन एप्लीकेशन राजस्थान
RTE Admission Rajasthan 2025: राजस्थान में शिक्षा का अधिकार (RTE) के द्वारा प्राइवेट स्कूलों में होने वाले एडमिशन की प्रक्रिया अप्रेल माह से शुरू किये जाने की संभावना है ! बस सरकार द्वारा हरी झंडी मिलने का इंतजार बाकी है ! दैनिक समाचार पत्रों के अनुसार, राजस्थान शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 में RTE के द्वारा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की गाइडलाइन तैयार कर ली है ! नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है ! पिछले सत्र की तरह ही प्राइवेट स्कूलों में दाखिले होंगे ! इस बार भी अप्रेल माह के पहले सप्ताह में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है !
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RTE Online |
जिन परिवारों की वार्षिक / सालाना आय 2.5 लाख रुपए या इससे कम होती है, उन परिवारों के बच्चों को आरटीई के नियमानुसार प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन योग्य कक्षा में उपलब्ध अध्ययनरत बालकों की संख्या के 25% एडमिशन मिलता है ! चाहे उनका परिवार किसी भी श्रेणी से सम्बब्ध रखता हो ! इसके अतिरिक्त एस.सी एस.टी, अनाथ बालक, एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बच्चे, निशक्त, बीपीएल परिवार के बच्चों को इसमें एडमिशन का लाभ मिलता है ! इनकी प्रवेशित कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई फ्री में होती है ! चाहे प्रवेशित विद्यालय की वार्षिक/सालाना फ़ीस कितनी भी महँगी हो !
निम्नलिखित कक्षाओं में हो सकेंगे एडमिशन:
अभिभावक केवल इन कक्षाओं में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते है ! (pp+3) यानि Nursery नर्सरी कक्षा और प्रथम (first) पहली कक्षा में एडमिशन करवा सकते है ! नर्सरी कक्षा में एडमिशन लेने वाले बच्चों की आयु सीमा का निर्धारण इस प्रकार किया गया है की 3 से 4 साल वाले बच्चे (pp+3) यानि Nursery कक्षा में ही एडमिशन करवा सकते है ! 6 से 7 साल वाले के प्रथम (first) पहली कक्षा में ही एडमिशन करवा सकते है करवा सकते है ! . 4 से 6 साल के बीच की आयु के बच्चे एडमिशन के लिए पात्र नहीं मने गए है !
आरटीई के नियमानुसार 25% बच्चों को फ्री में शिक्षा:
राज्य के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन योग्य कक्षा में उपलब्ध अध्ययनरत बालकों की संख्या के 25% एडमिशन मिलता है ! इनकी प्रवेशित कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई फ्री में होती है !
* * नोट :- इसके वे ही बालक/बालिकाएँ बाद कक्षा 9 से 12 वीर बाला काली बाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना योजना में शामिल किये जायेंगे जिन्होंने कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई RTE के अन्तर्गत की है ! इसके अंतर्गत सरकार कक्षा 9 से 12 तक पढने वाले बालक/ बालिकाओं द्वारा विद्यालय की फीस जो भी लागु होती है ! जमा करवानी होती है ! इसके बाद योग्य बालक/ बालिकाएं को इस योजना के अंतर्गत फीस पुनर्भरण के लिए आवेदन करना होता है !
सरकार द्वारा निर्धारित पुनर्भरण राशि का वहन :